जमीन कारोबारी को गोली मारने के आरोपियों को नहीं मिली बेल, 18 सितंबर को…

इस केस में तौहीद अंसारी, मोहम्मद सरफराज आलम, नवाज अख्तर और मिन्हाजुदीन अली आरोपी हैं। फिलहाल उक्त सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं

News Aroma Media
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रांची : रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) ने शुक्रवार को कांके के जमीन कारोबारी अवधेश यादव (Avadhesh Yadav) को गोली मारने के आरोपियों को बेल देने से इनकार कर दिया है।

उनकी बेल याचिका खारिज कर दी। इस केस के मुख्य अभियुक्त चितरंजन (Chittaranjan) समेत अन्य अभियुक्तों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है।

सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में

इस केस में तौहीद अंसारी, मोहम्मद सरफराज आलम, नवाज अख्तर और मिन्हाजुदीन अली आरोपी हैं। फिलहाल उक्त सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। रांची पुलिस ने सभी आरोपियों को 18 सितंबर को गिरफ्तार किया था।

बता दें कि 14 सितंबर को रांची के कांके थाना क्षेत्र स्थित ब्लॉक चौक के पास जमीन कारोबारी अवधेश यादव को दो अज्ञात अपराधियों (Unknown Criminals) ने दिनदहाड़े गोली मारी थी।

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