रांची: राजधानी रांची के किशोरगंज में 4 जनवरी को सीएम के काफिले पर हमला मामले में आरोपी भैरव सिंह को कोर्ट का बड़ा झटका लगा है।
उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करने के बाद न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने याचिका खारिज कर दी है। अब भैरव सिंह अपने वकील के जरिए से न्यायायुक्त की अदालत में जमानत के लिए गुहार लगा सकते हैं।
7 जनवरी को किया था सरेंडर
बता दें कि भैरव सिंह ने पुलिस के बढ़ते दबाव के बाद 7 जनवरी को सरेंडर किया था। उसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में हैं।
इस मामले में पार्षद रोशनी खलखो समेत 16 लोगों को जमानत मिल चुकी है। इन्हें 20-20 हजार के दो निजी मुचलके पर जमानत मिली है।
क्या है मामाला
जानकारी के अनुसार, 3 जनवरी को ओरमांझी में सिरकटी युवती की लाश मामले में आक्रोशित लोगों ने चार जनवरी शाम साढे पांच बजे मुख्यमंत्री का काफिला रोकने की कोशिश की।
काफिले के आगे चलनेवाली पायलट गाड़ी को रोककर क्षतिग्रस्त कर दिया था।
साथ ही रास्ता क्लीयर कराने की कोशिश कर रहे ट्रैफिक सिपाहियों और पुलिसकर्मियों के साथ उनकी झड़प भी हुई थी।
इस झड़प में कई पुलिसकर्मियों की प्रदर्शनकारियों ने पिटाई कर दी थीण् इस भगदड़ में कुछ निजी वाहनों को भी क्षति पहुंची थी। हंगामे के कारण मुख्यमंत्री को रूट बदलकर सीएम आवास जाना पड़ा।
इस घटना में इंस्पेक्टर नवल किशोर सिंह, सुबोध कुमार पासवान, अरविंद कुमार पासवान, योगेंद्र सिंह, निलेश कुमार, संतोष कुमार राय, अनवर अली खान, अशोक कुमार, सुनील मरांडी और अमित कुमार पासवान घायल हो गये थे।
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 73 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था मामला
घटना के बाद रांची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 73 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था, जिनमें गुड्डू लोहरा, निशांत कुमार, अजय कुमार, रीना देवी, सुमन देवी, राजीव लोहरा, मोनू पांडे, विशाल कुमार, अमृत रमन, राहुल राज, राहुल कुमार यादव, विशाल कुमार राव, सत्यम कुमार, सुधीर कुमार, विपिन कुमार, सुमित लोहरा, आलोक कुमार, दीपक कुमार, अंकित कुमार, अकाश टोप्पो, राजा महतो, विक्रम साहू, आयुष सिंह, आदर्श कुमार, रवि मिश्रा, किट्टू कुमार, दीपक कुमार साह, पूनम सिंह, रोशनी खलखो, बिट्टू उर्फ नेपाली, समीर लोहरा, निशांत सिंह, पिंटू यादव, विक्रम सिंह, अभिषेक और भैरव सिंह शामिल हैं।