रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) ED के समन के खिलाफ शनिवार को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में याचिका दायर कर सकते हैं।
ED ने पूछताछ के लिए चौथा समन जारी कर उन्हें उपस्थित होने को कहा है। मुख्यमंत्री ED के समक्ष उपस्थित होने के बजाय हाइकोर्ट (High Court) से राहत के लिए याचिका दाखिल कर सकते हैं।
हाई कोर्ट में केवल द्वितीय शनिवार को ही केस फाइलिंग (Case Filing) का काम नहीं होता है। चौथे समन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ED कार्यालय नहीं पहुंचने पर ED अपने रूल एवं रेगुलेशन के तहत मुख्यमंत्री के खिलाफ निचली अदालत में गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए प्रार्थना भी कर सकती है।
वैसे में मुख्यमंत्री द्वारा हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में उनकी गिरफ्तारी पर रोक के लिए भी प्रार्थना की जा सकती है।
हालांकि, DSP प्रमोद मिश्रा एवं सरफुद्दीन खान के मामले में ED के समन को चुनौती वाली याचिका पर हाई कोर्ट ने उनकी पूछताछ के लिए ED में उपस्थिति दर्ज कराने पर गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट में ED के समन को चुनौती देनेवाली मुख्यमंत्री की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने को कहा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने याचिका वापस ले ली।
हाई कोर्ट में शुक्रवार को अवकाश घोषित किया गया
मुख्यमंत्री की ओर से शुक्रवार को ही ED के समन के खिलाफ याचिका दाखिल की जानी थी लेकिन हाई कोर्ट के जस्टिस केपी देव के निधन पर हाई कोर्ट में शुक्रवार को अवकाश घोषित किया गया।
ED ने चौथी बार समन जारी कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 23 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले 14 अगस्त, 24 अगस्त एवं 9 सितंबर को ED ने CM को पूछताछ के लिए समन जारी किया था। जमीन घोटाला मामले में मनी लांड्रिंग के तहत जांच ED जांच कर रही है।
इसी मामले में ED मुख्यमंत्री से पूछताछ करेगी। रांची में सेना की जमीन सहित कई जमीन की अवैध ढंग से खरीद-बिक्री मामले में रांची के पूर्व DC छवि रंजन (Chhavi Ranjan) सहित अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।