Ranchi News: रांची अपर न्यायायुक्त MK वर्मा (MK Verma) की अदालत ने बुधवार को महिला की हत्या (Murder) के दोषी भाई-बहन सुभाष महतो और मिमता देवी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अदालत में मृतका के पति धनराज महतो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
उल्लेखनीय है कि कांके थाना (Kanke Police station) क्षेत्र में धनराज महतो की दूसरी पत्नी अंजू देवी की हत्या धनराज महतो की पहली पत्नी मिमता देवी ने अपने भाई सुभाष महतो के साथ मिलकर कर दी थी। धनराज महतो की दोनों पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। 13 जनवरी 2001 को पहली पत्नी ने अपने भाई के साथ मिलकर हत्या की घटना को अंजाम दिया था।
मामले को लेकर मृतका के पिता ने अपने दामाद धनराज महतो, उसकी पहली पत्नी और उनके भाई के खिलाफ कांके थाना में FIR दर्ज कराया था। अभियोजन की ओर से 11 गवाहों की गवाही हुई। जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह प्रस्तुत किया गया था।