रांची: लालपुर थाना (Lalpur Police Station) क्षेत्र में महाराष्ट्र के भुसावल निवासी डॉ. पवन बजाज पर घरेलू हिंसा का केस था।
महाराष्ट्र (Maharashtra) से ट्रांजिट रिमांड (Transit Remand) पर लालपुर पुलिस उसे रांची लाई थी।
डॉ. पवन बजाज को रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) में पेश किया गया। उसे जुडिशल मजिस्ट्रेट राजकुमार पांडे के कोर्ट में पेश किया गया।
कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। उसके खिलाफ IPC की धारा 498 ए के तहत लालपुर थाना में कांड संख्या 431/ 2019 दर्ज है।
भाई की पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप
डॉ. पवन बजाज पर अपने भाई की पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप है। हाईकोर्ट से उसे सशर्त जमानत मिली थी।
कोर्ट ने कहा था कि रांची के लालपुर निवासी पीड़िता को आदर सम्मान के साथ घर ले जाया जाए. लेकिन पवन बजाज ने पीड़िता को आदर सम्मान के साथ घर ले जाने की वजह सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल किया था।
बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसके SLP को खारिज कर दिया था।
इसके बाद रांची के सिविल कोर्ट के जुडिशल मजिस्ट्रेट राजकुमार पांडे की कोर्ट ने उसके खिलाफ वारंट जारी किया था।
इसके बाद लालपुर पुलिस ने उसे महाराष्ट्र के भुसावल से गिरफ्तार कर रांची लाई और कोर्ट में पेश किया।