Ranchi News: POCSO की विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल (Asif Iqbal) की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोपित अमूल कांति लाल (65) को तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही उसपर 10 हजार जुर्माना (Fine) भी लगाया है।
जुर्माना नहीं देने पर उसे एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने आरोपित को आईपीसी की धारा 354 और POCSO की सेक्शन आठ के तहत दोषी पाकर तीन -तीन साल की सजा सुनाई है ।दोनों धारा की सजा साथ- साथ चलेगी।
मामले में अभियोजन की ओर से छह गवाह की दर्ज कराई गई थी।
आरोपित कांति लाल साहू पेशे से शिक्षक है। 22 अप्रैल 2018 को नाबालिग को उसके गांव से पढ़ाने के नाम पर रांची लाया था और उसके साथ छेड़छाड़ किया करता था। मामले को लेकर प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई गई थी ।