लैंड घोटाला मामले में रांची के पूर्व DC छवि रंजन की जमानत पर फैसला सुरक्षित

प्रमुख आरोपी होने की वजह से उन्हें बेल नहीं दी जानी चाहिए। दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया

News Aroma Media
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रांची: 3 माह से जेल में बंद लैंड स्कैम के आरोपी (Land Scam Accused) रांची के पूर्व DC छवि रंजन (DC Chhavi Ranjan) की जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई करने के बाद स्पेशल PMLA कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

दोनों पक्षों की दलीलें

बताया जाता है कि छवि रंजन की ओर से अधिवक्ता अभिषेक चौधरी और अभिषेक सिंह ने बहस करते हुए कहा कि सिर्फ मौखिक बयान के आधार पर उन्हें आरोपी बनाया गया है।

उन्हें जमानत मिलनी चाहिए, क्योंकि अब तक उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। ED की तरफ से उपस्थित विशेष लोक अभियोजक रमित सत्येंद्र ने अपनी बहस में कहा कि लैंड स्कैम के प्रमुख अभियुक्त छवि रंजन ही हैं।

प्रमुख आरोपी होने की वजह से उन्हें बेल नहीं दी जानी चाहिए। दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

.ED ने इन लोगों के खिलाफ दाखिल की है चार्जशीट

रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातु स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री (Purchase And Sale of Land) से जुड़े केस में ED ने कई आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है।

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इनमें रांची के पूर्व DC छवि रंजन, बड़ागाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान, मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष का नाम शामिल हैं।

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