रांची: जमीन घोटाले के आरोपित निलंबित IAS छवि रंजन (IAS Chhavi Ranjan) की जमानत याचिका शुक्रवार को ED के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय (Dinesh Rai) की अदालत ने खारिज कर दी। इस संबंध में बीते गुरुवार को दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
ED की ओर से विशेष लोक अभियोजक रमित सत्येंद्र ने बहस की जबकि छवि रंजन की ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक चौधरी ने बहस की थी।
दोनों ही मामलों में छवि रंजन आरोपित
यह मामला चेशायर होम रोड में फर्जी दस्तावेज के सहारे जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़ा है। इससे पहले उन्होंने बरियातू के सेना की जमीन से जुड़े दूसरे केस में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था।
ED रांची में जमीन से जुड़े दो मामलों की जांच कर रही है। दोनों ही मामलों में छवि रंजन आरोपित है। फिलहाल छवि रंजन बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार (Birsa Munda Central Jail) में बंद है। छवि रंजन रांची के पूर्व DC भी रहे हैं।