Ranchi DC Instructed to be Physically Present: मोरहाबादी मैदान से हटाए गए फुटपाथ दुकानदारों का पुनर्वास (Street Vendors Rehabilitation ) नहीं किए जाने पर शुक्रवार को Jharkhand High Court ने रांची के DC (Ranchi DC) से जवाब मांगा है और उन्हें 3 जनवरी को अदालत में सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने उपायुक्त को यह बताने को कहा है कि दुकानदारों को जिस स्थान पर पुनर्वास करना था, वहां से अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया गया है।
मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया, जिस पर कोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए एक और मौका दिया। इस संबंध में कविता कुमारी एवं अन्य की ओर अवमानना याचिका दाखिल की गई है।
जोन-3 में फुटपाथ दुकानदारों के लिए नाइट मार्केट की बात कही गई
1 मई 2023 को हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने पर अदालत ने नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने मौखिक कहा था कि उस समय रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) को फुटपाथ दुकानदारों के मोरहाबादी मैदान के आसपास की जगह की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया था।
फुटपाथ दुकानदारों के लिए रांची नगर निगम ने मोरहाबादी मैदान के आसपास तीन जगह चिन्हित किए थे, इसे तैयार करने के लिए एक साल का समय मांगा था। लेकिन, एक साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी मोरहाबादी मैदान के दुकानदारों के पुनर्वास के लिए जोन-1, जोन-2 एवं जोन-3 उपलब्ध नहीं कराया गया है।
कोर्ट ने कहा था कि जोन-3 में फुटपाथ दुकानदारों के लिए नाइट मार्केट (Night Market) की बात कही गई थी, वहां भूमि पूजन भी हुआ था, लेकिन दुकानदारों को वहां नहीं बैठने दिया गया।
जोन-2 जो मोरहाबादी मैदान में फुटबॉल मैदान के निकट है, उसका काम मात्र 30 होने की बात रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) द्वारा कही जा रही है। जबकि, कोर्ट को आदेश दिए एक साल से अधिक का समय बीत चुका है। जोन-1 में कुछ लोगों का कब्जा है, जिसे हटाने के लिए रांची नगर निगम ने रांची DC से कई बार आग्रह किया है।