रांची : बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में ED के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की याचिका पर चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की बेंच में सुनवाई हुई।
CM की ओर से वरीय अधिवक्ता पी चिदंबरम और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने बहस की। CM की ओर से कहा गया, मेरे खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है। न ही ED ने कोई प्राथमिकी दर्ज की है। एजेंसी CM को गवाह के रूप में बुला रही है या फिर आरोपी के रूप में, यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसलिए ED का समन सही नहीं है।
13 अक्टूबर को होगी अगली बहस
ED की ओर से उपस्थित वरीय अधिवक्ता ने कहा कि यह प्रिडिकेट ओफेंस का मामला (Predicate Offense Case) है। ED की धारा 50 और 63 को चुनौती दी गई, जिसे विजय मदनलाल चौधरी के केस में सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका है।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सनी की अगली तिथि 13 अक्टूबर मुकर्रर की है। ED की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया (ASG) एसवी राजू पक्ष रख रहे हैं। वह 13 अक्टूबर को बहस करेंगे।