वाहन चालान की राशि 30 दिनों में करें जमा, नहीं तो DTO ऑफिस करेगा कार्रवाई…

राजधानी रांची (Ranchi) के वाहन चालक सावधान। किसी भी वजह से अगर आपके वाहन का चालान होता है और 30 दिनों में अगर चालान की राशि जमा नहीं कराई जाती है, तो जिला ट्रांसपोर्ट ऑफिसर (DTO) का कार्यालय आप पर कार्रवाई करेगा।

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Vehicle Challan Amount: राजधानी रांची (Ranchi) के वाहन चालक सावधान।

किसी भी वजह से अगर आपके वाहन का चालान होता है और 30 दिनों में अगर चालान की राशि जमा नहीं कराई जाती है, तो जिला ट्रांसपोर्ट ऑफिसर (DTO) का कार्यालय आप पर कार्रवाई करेगा।

चालान कटने की तारीख के बाद तय समय पर राशि जमा नहीं करने पर वाहन पोर्टल पर आपकी गाड़ी को Not To Be Transacted Category में डाल दिया जाएगा।

गाड़ी की कई सेवाएं हो जाएंगी ब्लॉक

उक्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिन वाहन नंबर को इस Category में डाल दिया जाएगा।

फिर उस गाड़ी की कई सेवाएं ब्लॉक हो जाएंगी। इन सेवाओं में वाहन की फिटनेस जांच, प्रदूषण जांच, वाहन का ट्रांसफर और पते में बदलाव शामिल हैं। इन सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए चालान का भुगतान जरूरी है।