रांची: राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) का आयोजन 13 मई को होगा। इसके सफल संचालन को लेकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा (Rahul Kumar Sinha) की अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक हुई।
बैठक (Meeting) के दौरान उपायुक्त की ओर से सभी संबंधित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन के लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
पानी बिल आपसी सहमति से निःशुल्क किया जाएगा
उन्होंने कहा कि सभी संबंधित पदाधिकारी अद्यतन प्रतिवेदन ससमय डालसा (Dalsa) को समर्पित करें। राष्ट्रीय लोक अदालत में व्यवहार न्यायालय में लंबित मुकदमे, प्रिलिटिगेशन संबंधी वाद, आपराधिक वाद, बैंक ऋण, मोटर दुर्घटना वाद, न्यायाधिकरण वाद, श्रम विवाद, माप-तौल अधिनियम के मामले, खनन, वन अधिनियम, भारतीय संचार निगम लिमिटेड (BSNL) से संबंधित मामले, विद्युत तथा पानी बिल से से संबंधित विवादों आदि का निपटारा समझौते के आधार पर पक्षकारों (Parties) की आपसी सहमति से निःशुल्क किया जाएगा।