न्यूक्लियस मॉल के मालिक के खिलाफ चल रहे मामले की स्टेटस रिपोर्ट दे ED, झारखंड हाई कोर्ट ने…

मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या 9 यानी विष्णु अग्रवाल की पत्नी की ओर से वकालतनामा दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई

News Aroma Media

रांची: लालपुर स्थित न्यूक्लियस मॉल (Nucleus Mall) का प्लान गलत ढंग से स्वीकृत किए जाने, पार्किंग स्पेस की कमी, सिनेमा हॉल एवं वीमेंस कॉलेज से 200 यार्ड से कम की दूरी रहने आदि को लेकर दाखिल पंकज कुमार यादव की जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई।

मामले में कोर्ट ने ED से न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल (Vishnu Agarwal) के खिलाफ चल रहे मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।

11 सितंबर को होगी आखिरी सुनवाई

मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या 9 यानी विष्णु अग्रवाल की पत्नी की ओर से वकालतनामा दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई।

कोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तिथि 11 सितंबर निर्धारित की है। मामले में रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव (LCN Shahdev) ने पैरवी की। वहीं प्रतिवादी विष्णु अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा एवं प्रेरणा झुनझुनवाला ने पैरवी की।

Nucleus Mall नियमों के अनुकूल नहीं बना

सोमवार को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र (Sanjay Kumar Mishra) की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।

सुनवाई के दौरान ED की ओर से बताया गया कि जमीन फर्जीवाड़ा मामले में Nucleus Mall के मालिक विष्णु अग्रवाल को ED ने गिरफ्तार किया है।

साथ ही उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। याचिकाकर्ता की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया है कि लालपुर में जो न्यूक्लियस मॉल बना है वह नियमों के अनुकूल नहीं बना है।