रांची : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने ED के गवाहों अशोक यादव और मुकेश यादव (Ashok Yadav and Mukesh Yadav) के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
यह आदेश विजय हांसदा द्वारा उक्त दोनों के खिलाफ ST-SC एक्ट के तहत दर्ज FIR के खिलाफ दायर की गई याचिका पर हाई कोर्ट ने दिया।
हाई कोर्ट की अधिवक्ता ऋतु कुमार ने बहस की
जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में गुरुवार को अशोक यादव और मुकेश यादव की याचिका पर सुनवाई हुई।
कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई, ईडी और झारखंड सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ता की ओर से हाई कोर्ट की अधिवक्ता ऋतु कुमार ने बहस की। मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी।