रांची: बड़कागांव गोलीकांड मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जमानत याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मंगलवार को जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने जमानत याचिका खारिज की।
गौरतलब है कि सोमवार को बड़कागांव गोलीकांड मामले में जमानत पर सुनवाई पूरी हो गई थी।
सुनवाई पूरी होने के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बड़कागांव गोलीकांड मामले में योगेंद्र साव ने जमानत देने के लिए हाईकोर्ट से आग्रह किया था।
इस घटना के बारे में बड़कागांव थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बीते एक अक्टूबर 2016 को चिरूडीह खनन के रास्ते पर योगेंद्र साव सहित कई लोग कफन सत्याग्रह आंदोलन चला रहे थे।
इससे एनटीपीसी के खनन क्षेत्र के दोनों मार्ग अवरूद्ध हो गए थे। विधि-व्यवस्था को ठीक करने के लिए निर्मला देवी को बड़कागांव के मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनके समर्थक ने पुलिस बल पर जानलेवा हमला करते हुए उन्हें छुड़ा ले गए।
हमले में कई अधिकारी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे