पूर्व नक्सली कुंदन पाहन की जमानत याचिका खारिज

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रांची: एनआइए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत ने पूर्व नक्सली कुंदन पाहन की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।

17 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई हुई थी। अदालत ने कुंदन पाहन के अधिवक्ता ईश्वर दयाल किशोर और एनआइए के लोक अभियोजक की जिरह सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।

12 जनवरी को फैसला सुनने की तिथि को बढ़ाते हुए 20 जनवरी की तिथि तय की गयी थी।

अधिवक्ता ईश्वर दयाल किशोर ने बताया कि पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुुंडा हत्या के मामले का कांड संख्या-1/ 2017 में 11 जून 2021 को उन्होंने जमानत याचिका अदालत में दाखिल की थी।

अदालत में विभिन्न तिथि में सुनवाई होने के बाद गुरुवार को फैसला सुनाया गया। 15 लाख का इनामी कुंदन पाहन ने मई 2017 को सरेंडर किया था। वर्तमान में वह हजारीबाग ओपेन जेल में है।

उस पर सांसद सुनील महतो, पूर्व मंत्री और विधायक रमेश सिंह मुंडा, बुंडू के डीएसपी प्रमोद कुमार सहित छह पुलिसकर्मी और स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर फ्रांसिस इंदवार की हत्या का आरोप है़।

वहीं एक निजी बैंक वाहन से पांच करोड़ रुपये और एक किलो सोना लूटने का भी आरोप है।

कुंदन पाहन पर सांसद, पूर्व मंत्री, डीएसपी और इंस्पेक्टर की हत्या सहित 127 मामले दर्ज है। इसमें खूंटी में 50, रांची में 42, चाईबासा में 27, सरायकेला में सात और गुमला में एक मामले दर्ज हैं।