तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी की रोकी गई एक वेतन वृद्धि, कार्मिक विभाग ने….

सिन्हा के खिलाफ चतरा नगरपालिका में डस्टबीन के क्रय के लिए आमंत्रित निविदा में अनियमितता का आरोप है

News Aroma Media
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रांची: निविदा में अनियमितता का आरोप सही पाए जाने के बाद कार्मिक विभाग ने झारखंड प्रशासनिक सेवा (Jharkhand Administrative Service) के अधिकारी व तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी चतरा नगरपर्षद राजेश कुमार सिन्हा (Rajesh Kumar Sinha) की एक वेतन वृद्धि रोकने का आदेश जारी कर दिया है। वर्तमान में राजेश कुमार सिन्हा दुमका के बीडीओ हैं।

इस रूप में हुआ था नियम का उल्लंघन

सिन्हा के खिलाफ चतरा नगरपालिका में डस्टबीन के क्रय के लिए आमंत्रित निविदा (Invited Tender) में अनियमितता का आरोप है। जांच में यह पाया गया कि चयनित निविदाता को 64500 रुपये प्रति डस्टबीन की दर से 36 डस्टबीन की आपूर्ति करने के लिए एक अक्टूबर 2019 को कार्यादेश निर्गत किया गया था।

इसका कुल मूल्य 23,22,000 रुपये होता है, जबकि वित्त विभाग के संकल्प के अनुसार जेम पोर्टल पर क्रय किया जाना है। 1000000 से कम मूल्य की खरीद ही साधारण निविदा से की जा सकती है।

अधिकारी ने दूसरे शो कॉज में यह तर्क दिया था कि उन्हें नियम की जानकारी नहीं थी। इसके बाद ही विभाग ने एक वेतन वृद्धि (Salary increment) रोकने का आदेश दिया है।