रांची: रांची में कांके के पूर्व सीओ अनिल कुमार पर विभागीय कार्यवाही होगी। उनपर जमीन माफियाओं से साठगांठ के आरोप हैं।
अनिल कुमार पर आरोप है कि उन्होंने सीओ रहते कांके अंचल के मौजा-नगड़ी,थाना नं-53 क्षेत्र में भूमि, जो नदी के रूप में दर्ज है, उसके समतलीकरण को नजरअंदाज किया था।
साथ ही अतिक्रमण में संलिप्तता, अतिक्रमित भूमि को प्रतिबंधित सूची में नहीं डालने एवं दायित्व के प्रति लापरवाही बरतने का आरोप है।
बताया गया कि सारे आरोप प्रथम दृष्टया जांच में प्रमाणित भी हुए हैं। इन आरोपों के लगने के बाद सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के मुख्यालय में भेजा था।
विभिन्न गंभीर आरोपों को देखते हुए राज्य सरकार ने उनके विरुद्ध प्रपत्र क में गठित आरोपों की जांच के लिए झारखंड सरकारी सेवक वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील, नियमावली 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया है।
राज्य सरकार के निर्देश के बाद कार्मिक विभाग ने इस संबंध में संकल्प जारी कर दिया है। विभागीय जांच पदाधिकारी सेवानिवृत्त आइएएस अरविंद कुमार को इसका जिम्मा दिया गया है।
अपर समाहर्ता रांची को उपस्थापन पदाधिकारी बनाया गया है। कार्मिक विभाग ने अनिल कुमार को उनके ऊपर आरोपों के बचाव में 15 दिनों के अंदर जांच संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर पक्ष रखने का भी निर्देश दिया है।
कार्मिक विभाग ने विभागीय जांच संचालन पदाधिकारी को भी कहा है कि वे पूरे मामले की जांच कर 105 दिनों में अपना विस्तृत प्रतिवेदन सरकार को सौंपे।
कार्मिक विभाग ने आयुक्त हजारीबाग को भी कहा है कि उक्त अधिकारी को सरकार के इस निर्णय पर अवगत करायें।