रांची: नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को फंड देने के मामले में हाई कोर्ट ने एक बार फिर राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है।
इस मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने कहा है कि राज्य सरकार की हठधर्मिता से ऐसा लगता है कि राज्य सरकार यूनिवर्सिटी को ग्रांट देना ही नहीं चाहती।
हाई कोर्ट टिप्पणी में कहा कि ऐसा लगता है कि राज्य सरकार को न्यायपालिका के आदेश की कोई परवाह नहीं है और सरकार न्यायपालिका से सीधा टकराव चाहती है।
अदालत यह चाहती है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार यूनिवर्सिटी को ग्रांट प्रदान करे।
साथ ही चेतावनी दी कि सरकार ये ना भूले कि गरिमा को बरकरार रखने के लिए हाई कोर्ट किसी भी हद तक जा सकती है। अगली सुनवाई दो हफ्ते के बाद होगी।
पिछले आदेश के अनुसार राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र नहीं दायर किया गया था, जिसके लिए सरकार से समय की मांग की गई।