रांची : सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में भाजपा के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) की याचिका पर सुनवाई हुई।
जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने दुबे को मिली पिछली राहत को बरकरार रखा। उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को 12 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है।
सचिवालय घेराव में दर्ज FIR निरस्त करने का मामला
निशिकांत दुबे ने सचिवालय घेराव (Secretariat siege) के दौरान धुर्वा थाना में दर्ज FIR को निरस्त करने के लिए याचिका दाखिल की थी। बता दें कि इस साल अप्रैल में भाजपा के सचिवालय घेराव कार्यक्रम में हुए उपद्रव के बाद तीन पूर्व CM , 5 सांसद समेत 41 लोगों पर धुर्वा थाना में केस दर्ज किया गया था।
आरोपियों पर उपद्रव करने, दंगा भड़काने, सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, अपराध के लिए उकसाने और दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित धाराएं लगाई गई हैं।