रांची: नेशनल राइफल शूटर तारा शहदेव (Tara Shahdev) के धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न और दहेज प्रताड़ना से संबंधित मामले (Dowry Harassment Related Cases) में सुनवाई हुई।
CBI की विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में मुख्य आरोपित रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल के मामले में शनिवार को CBI और बचाव पक्ष की बहस पूरी हो गई।
इसके बाद अदालत ने मामले में फैसले की तिथि 30 सितम्बर को निर्धारित की है। पूर्व में CBI की ओर से हुई बहस के दौरान तारा सहदेव की ओर से कोहली पर लगाए गए आरोपों का समर्थन किया गया था।
जबकि बचाव पक्ष की ओर से बहस में तारा शहदेव के जरिये लगाए गए सभी आरोप को बेबुनियाद बताया गया था।
CBI ने 2015 में केस टेक ओवर किया
उल्लेखनीय है कि मामले में मुख्य आरोपित रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल के अलावा हाई कोर्ट (High Court) के पूर्व रजिस्ट्रार (विजिलेंस) बर्खास्त मुश्ताक अहमद एवं कोहली की मां कौशल रानी ट्रायल फेस कर रहा है। आरोपितों के खिलाफ दो जुलाई 2018 को आरोप गठित किया गया था।
CBI ने 2015 में केस टेक ओवर किया था। रंजीत कोहली एवं तारा शाहदेव की शादी (Marriage of Ranjit Kohli and Tara Shahdev) 7 जुलाई 2014 को हुई थी। CBI ने 22 मई 2017 को रंजीत सिंह कोहली सहित तीनों के खिलाफ चाजर्शीट दाखिल की थी।