रांची : सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में राज्य के ईको सेंसेटिव जोन के (Eco Sensitive Zone) पास हो रहे खनन और क्रशर संचालन पर रोक लगाने की मांग से जुड़े उमाशंकर सिंह के PILपर सुनवाई हुई।
कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि अब तक 64 क्रशर संचालकों (Crusher Operators) के खिलाफ कार्रवाई की गई है और उनपर प्राथमिकी भी दर्ज करायी गई है।
इस जवाब पर कोर्ट ने प्रार्थी को प्रति उत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया है। 21 दिसंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी।