रांची: माध्यमिक शिक्षा निदेशक पर जारी अवमानना मामले में 16 दिसंबर को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। मामले में माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से याचिका दायर की गयी थी।
पूर्व की सुनवाई में अदालत ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक पर अवमानना का नोटिस जारी किया था। साथ ही कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को दस्तावेज के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया था।
इस दौरान अदालत ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को कहा था कि कोई भी सचिव और निदेशक नियम नहीं बना सकते। कैबिनेट और विधानसभा की स्वीकृति जरूरी है। ऐसे में किस आधार में शिक्षकों को बढ़े हुए वेतनमान से वंचित किया गया।
हाइकोर्ट में माध्यमिक शिक्षक संघ ने दायर की थी। संघ ने याचिका में बताया है कि राज्य के शिक्षकों को बढ़े हुए वेतनमान का लाभ नहीं मिला है।
कई ऐसे शिक्षक हैं जो रिटायर भी हो गये हैं। शिक्षा विभाग ने साल 1993 से ही शिक्षकों को बढ़े हुए वेतनमान का लाभ नहीं दिया। नियमानुसार 12 साल में वेतनमान और 24 साल की सेवा के बाद वरीय वेतनमान में बढ़ोतरी की जाती है।
लेकिन शिक्षकों को अभी तक इसका कोई लाभ नहीं मिला है। इस मामले में साल 2015 में ही हाई कोर्ट ने सभी तरह का लाभ देने का निर्देश राज्य सरकार को दिया था। लेकिन सरकार की ओर से कुछ भी नहीं किया गया।