झारखंड हाई कोर्ट में पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रदीप कुमार समेत तीन की याचिका पर सुनवाई 4 अगस्त को

मामले में याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट से समय की आग्रह किया गया। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता के आग्रह को मंजूर कर लिया

News Aroma Media

रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Cases) में पूर्व स्वास्थ्य सचिव डॉ प्रदीप कुमार, (Dr. Pradeep Kumar) उनके भाई राजेंद्र कुमार सहित तीन आरोपितों की क्रिमिनल रिवीजन पर सुनवाई चार अगस्त को होगी।

मामले में याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट से समय की आग्रह किया गया। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता के आग्रह को मंजूर कर लिया।

पैसे का कोई लेन-देन का मामला नहीं बनता

दवा घोटाला मामले में आरोपित डॉ प्रदीप कुमार, उनके भाई राजेंद्र कुमार एवं व्यवसाई धर्मेंद्र कुमार धीरज की डिस्चार्ज पिटीशन ED कोर्ट ने वर्ष 2019 में खारिज कर दी थी।

याचिकाकर्ता की ओर से ED कोर्ट द्वारा उनके डिस्चार्ज पिटीशन खारिज (Discharge Petition Dismissed) किए जाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि उनके खिलाफ मनी लांड्रिंग का मामला नहीं बनता है। दवा एवं अन्य सामान की खरीद के लिए उन्होंने केवल स्वीकृति प्रदान की थी। पैसे का कोई लेन-देन का मामला नहीं बनता है।