रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले की बंद पड़ी लौह अयस्क खदानों में लाखों टन आयरन ओर के उठाव की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई।
सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि तीन नवंबर निर्धारित की।
सुनवाई के दौरान प्रार्थी निर्मल कुमार और प्रदीप कुमार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि उक्त माइंस में खनन के बाद रखा हुआ खनिज लीज खत्म होने से पहले का है।
इसलिए इस खनिज के उठाव की अनुमति दी जाये। जिसपर राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय देने का आग्रह किया।
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई।
प्रार्थी निर्मल कुमार और प्रदीप कुमार ने खनिज उठाव और लीज अवधि खत्म होने को लेकर एक रिट याचिका पूर्व में ही हाई कोर्ट में दाखिल की है।
इस बीच माइंस में रखे खनिज के उठाव की अनुमति के लिए प्रार्थी ने हस्तक्षेप याचिका दायर कर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
जिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जानकारी के मुताबिक प्रार्थी निर्मल कुमार और प्रदीप कुमार का लगभग 237083.7 टन खनिज घाटकुरी माइंस में है, जिसे उठाने की अनुमति अदालत से मांगी गई है।