हेमंत सरकार ने वाहनों में बोर्ड व पट्ट लगाने के नियम में किया संशोधन, अब इन्हें …

वन सेवा व वाणिज्यकर सेवा के अधिकारियों व अध्यक्ष पिछड़े वर्ग आयोग को वाहनों में बोर्ड, पट्ट, नेम प्लेट के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है

News Aroma Media

रांची : हेमंत सरकार (Hemant Sarkar) ने गाड़ियों में बोर्ड, पट्ट और नेम प्लेट लगाने से संबंधित साल 2021 के नियम (Vehicles Rules) में परिवर्तन किया है।

वन सेवा व वाणिज्यकर सेवा के अधिकारियों व अध्यक्ष पिछड़े वर्ग आयोग को वाहनों में बोर्ड, पट्ट, नेम प्लेट के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। इस संबंध में नई अधिसूचना जारी कर दी गई है।

नई अधिसूचना में क्या जोड़ा गया…

अधिसूचना के अनुसार, कंडिका-4 में पुलिस महानिरीक्षक के बाद प्रधान मुख्य वन संरक्षक को जोड़ा गया है। आरक्षी अधीक्षक के बाद अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उप वन संरक्षक, उप निदेशक,प्रबंधक निदेशक, महाप्रबंधक, प्रमंडलीय प्रबंधक, अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव झरखंड प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को जोड़ा गया है।

प्रवर्तन पदाधिकारी स्तंभ में वन क्षेत्र पदाधिकारी, राज्य कर अपर आयुक्त, राज्य कर संयुकत आयुक्त, राज्य कर उपायुक्त को जोड़ा गया है। अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग के बाद अध्यक्ष पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग जोड़ा गया है। अधिसूचना के बाकी बिंदुओं को यथावत रखा गया है।

प्राइवेट वाहनों में ऐसा करना मना

राज्य सरकार ने निजी वाहन पर किसी तरह के बोर्ड अथवा Name plate लगाने को पूरी तरह से गैर कानूनी करार दिया है। किसी वाहन पर कोर्ट, आर्मी, पुलिस, प्रेस, सरकार, प्रशासन व मंत्रालय आदि शब्द लिखने पर मनाही होगी।

वाहन के शीशे के अंदर कोई भी बोर्ड या नेम प्लेट नहीं लगा सकते हैं। ऐसा होने पर गाड़ी मालिक पर दो हजार रुपये तक जुर्माना (Fine) हो सकता है।