रांची : झारखंड सरकार (Government of Jharkhand) ने राज्य में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों (Private Sector Companies) में 75 फीसदी स्थानीय लोगों की नियुक्ति का कानून लागू किया है।
इस कानून का पालन न करने के आरोप में सरकार ने कुल 268 कंपनियों को Notice भेजा है, जबकि 18 कंपनियों पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जिन कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है, वह सभी कोडरमा जिले की हैं।
ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इन कंपनियों ने विधानसभा में नियुक्ति संबंधी कानून पास होने के तीन महीने बाद भी लेबर डिपार्टमेंट (Labor Department) के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था।
पूर्वी सिंहभूम की 1136 कंपनियों ने पोर्टल में जानकारी दी
40 हजार तक की तनख्वाह वाली नौकरियों में 75 फीसदी स्थानीय लोगों को नियुक्त करने के इस कानून के प्रावधान को नहीं मानने पर सबसे ज्यादा गिरिडीह जिले में 86 कंपनियों को नोटिस भेजा गया है।
गौरतलब है कि नौकरी देने के मामले में श्रम विभाग की ओर से जारी किए गए पोर्टल में राज्य की 5046 कंपनियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है।
इनमें सबसे अधिक पूर्वी सिंहभूम की 1136 कंपनियों ने पोर्टल में जानकारी दी है। वहीं, रांची की 319, सरायकेला-खरसावां की 537, बोकारो की 645, धनबाद की 608 कंपनियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है।
झारखंड विधानसभा की एक विशेष कमेटी बनाई गई
श्रम विभाग (Labour Department) के पोर्टल में 85 हजार से ज्यादा कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इनसे संबंधित जानकारी विभाग को उपलब्ध करायी है। इसमें 1128 कर्मियों का श्रम विभाग ने भौतिक सत्यापन भी किया है।
इस कानून के अनुपालन की स्थिति पर निगरानी के लिए झारखंड विधानसभा (Jharkhand Assembly) की एक विशेष कमेटी बनाई गई है, जिसके सभापति नलिन सोरेन हैं। जबकि, प्रदीप यादव और नारायण दास सदस्य हैं।
यह कमेटी समय-समय पर इस बात की समीक्षा कर रही है कि राज्य की प्राइवेट कंपनियां (Private Companies) 75 फीसदी स्थानीयों के आरक्षण के कानून का कितना पालन कर रही हैं।