रांची: राज्य सरकार ने कल्याण विभाग के अंतर्गत 136 आवासीय विद्यालय के 21 हजार छात्र-छात्राओं को पठन पाठन के लिए मोबाइल व टैब देने का फैसला किया है।
बुधवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस पर 26 करोड़ रुपये खर्च होंगे। साथ ही राज्य के पारा शिक्षकों की नियमावली भी मंजूर हो गयी है।
इस नियमावली के बनने से 62 हजार 876 पारा शिक्षकों को लाभ होगा। वे अब 60 साल में रिटायर होंगे। आकलन परीक्षा के आधार पर उनका मानदेय बढ़ेगा। योग्यता के आधार पर अनुकंपा पर नौकरी मिलेगी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोेरेन की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में 51 प्रस्तावों की मंजूरी मिली है। कई विभागों की नियमावली को मंजूरी मिली है।
कैबिनेट में 58 लाख राशन कार्डधारी परिवारों को पेट्रोल सब्सिडी के मद में 250 रुपये प्रतिमाह उनके बैंक खाते में देने को मंजूरी दी।
मुख्यमंत्री सपोर्ट योजना का लाभ दुपहिया वाहन संचालकों को दिया जायेगा। इस वित्तीय वर्ष में 139 करोड़ का वित्तीय भार आयेगा।
पारा शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी का लिया गया फैसला
राज्य में पारा शिक्षकों जिनकी संख्या वर्तमान में 62896 है, को मानदेय में बढ़ोतरी, चिकित्सा अवकाश, योग्य लाभुकों को अनुकंपा का लाभ आदि देने का निर्णय लिया गया है।
इसी प्रकार कल्याण विभाग के 136 आवासीय विद्यालयों में 21 हजार से अधिक छात्रों को मोबाइल व टैब देने का निर्णय लिया गया है। इस पर 26 करोड़ राशि खर्च की जाएगी।
शराब बेचने और सड़क बनाने पर भी हुआ निर्णय
राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को उत्पाद विभाग का परामर्शी बनाया है, जो राज्य में उत्पाद राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार को अपना परामर्श देगा।
रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में 31 नए पदों का सृजन करने की अनुमति भी राज्य कैबिनेट ने दी है।
रांची से लेकर दुमका तक एक दर्जन सड़कों के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
छात्रों की कॉपी के मुख्य पृष्ठ पर सरकारी योजनाओं का होगा विज्ञापन
राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के उस प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है, जिसके अनुसार कक्षा 1 से लेकर 12 मई तक के छात्रों की कॉपी के मुख्य पृष्ठ पर सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा।
कैबिनेट की अन्य फैसले
अर्जुन कुमार एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में हाई कोर्ट ने 20 जनवरी 2015 को पारित न्यायालय के आदेश के आलोक में, विभागीय तार्किक आदेश संख्या-741, दिनांक-06.04.2016 में पारित आदेशों के सन्दर्भ में श्री अर्जुन कुमार, श्री ब्रजेश कुमार सिंह,
श्री सुरेन्द्र भगत एवं श्री अवधेश कुमार सिंह, प्रयोगशाला सहायकों को UGC की अनुशंसा के आलोक में पुनरीक्षित वेतनमान में 5500-9000 में 8300 रू.के प्रक्रम पर पहुँच चुके या प्रदर्शक के वेतनमान में 16 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके है, जो बाद में हो, को व्याख्याता के वेतनमान 8000-13500 के व्यक्तिगत वेतन स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई।
झारखण्ड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और फीड प्रसंस्करण उद्योग नीति-2015 के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अधीन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी संवर्ग में भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्तें नियमावली के गठन की स्वीकृति दी गई।
-श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग रांची के अधीनस्थ “झारखण्ड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा/संवर्ग (समूह-“ग” के अधीन अराजपत्रित पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली-2008 (यथा संशोधित) को अवक्रमित करते हुए “झारखण्ड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा/संवर्ग (अराजपत्रित पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली-2021” के गठन की स्वीकृति दी गई।
-झारखण्ड राज्य में कारखाने में कार्यरत कामगारों को सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित होने पर तथा सिलिकोसिस बीमारी से मृत कामगारों के आश्रितों को मुआवजा देने हेतु “कारखाना सिलिकोसिस लाभुक सहायता योजना” लागू करने की स्वीकृति दी गई।
-न्यायामूर्ति (से.नि.) ध्रुव नारायण उपाध्याय की पत्नी ऐंजल उपाध्याय के कोविड-19 के ईलाज पर हुए व्यय की कुल राशि रूपए 31,40,127.00 (इक्कतीस लाख चालीस हजार एक सौ सताईस) रूपए मात्र के भुगतान प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई।।
-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन सृजित आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी के लिए सेवानिवृति की उम्र सीमा 60 वर्…