रांची: हाईकोर्ट (High Court) में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की याचिका पर सुनवाई को टालकर 11 अक्तूबर को तिथि निर्धारित किया गया। बता दें कि दिल्ली से सीनियर एडवोकेट हेमंत सोरेन की ओर से उनका पक्ष रखेंगे।
जिसके लिए उन्हें थोड़ा समय चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन (Sanjay Kumar Mishra and Justice Anand Sen) की अदालत ने याचिका की त्रुटि दूर करने का निर्देश देते हुए सुनवाई की तिथि 11 अक्तूबर को निर्धारित की।
क्या ED का दूसरा समन गैरकानूनी?
याचिका में हेमंत सोरेन ने कहा है कि पहली बार ED ने उन्हें अवैध खनन मामले (Illegal Mining Cases) में समन जारी किया था, जिसमें वे ED के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने अपना बयान दर्ज कराने के साथ-साथ अपने और अपने पारिवारिक संपत्तियों का ब्योरा भी दिया।
लेकिन इसके बाद फिर ED ने उन्हें समन किया। अब ED जिन संपत्तियों का ब्योरा मांग रही है, वह पहले ही CBI को भी दिया जा चुका है। हेमंत सोरेन को भेजा गया समन गैरकानूनी है, क्योंकि उन्हें बताया नहीं गया कि किस कथित अपराध सिलसिले में साक्ष्य देने की जरूरत है।