High Court Rejected Discharge Petition : गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट (High Court) ने मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के आरोपी प्रेम प्रकाश की Discharge याचिका खारिज कर दी। प्रेम प्रकाश (Prem Prakash) ने हाई कोर्ट में ED द्वारा लगाए गए आरोपों के खिलाफ डिस्चार्ज याचिका दाखिल की थी।
इससे पहले निचली अदालत भी प्रेम प्रकाश की डिस्चार्ज पिटीशन (Discharge Petition) खारिज कर चुका थी, जिसे उसने हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
टेंडर विवाद का मामला
उल्लेखनीय है कि ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रेम प्रकाश पर चार जून को केस दर्ज किया था। उस पर साहिबगंज जिला के बरहरवा थाना में वर्ष 2020 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके तहत उसे अभियुक्त बनाया गया है। इस मामले में ED ने शंभु नंद कुमार का बयान भी दर्ज किया था।
शंभु ने ED को बयान में राज्य के कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम का नाम लिया था। साहिबगंज के बरहरवा में जून 2020 के टेंडर विवाद में एक केस दर्ज किया गया था, जिसे ED ने Takeover किया है।