डेंटल कॉलेज, रिम्स के प्रिंसिपल इंचार्ज को हटाने के आदेश पर लगी रोक, हाई कोर्ट ने…

इससे पूर्व याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता तानिया सिंह ने कोर्ट को बताया कि बिना नियम के पालन करते हुए MB जयप्रकाश को पद से हटा दिया गया एवं उनकी जगह नरेंद्र नाथ (Narendra Nath) को प्रिंसिपल इंचार्ज के पद पर लाया गया है, जो गलत है।

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Ranchi High Court Stays Order : झारखंड High Court में RIMS के प्रिंसिपल इंचार्ज (Principal Incharge), Dental College रहे MB जयप्रकाश को पद से हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई गुरुवार को हुई। Justice दीपक रोशन (Deepak Roshan) की कोर्ट ने MB जयप्रकाश को प्रिंसिपल इंचार्ज, डेंटल कॉलेज, RIMS के पद से हटाए जाने के आदेश पर रोक लगा दी है।

इससे पूर्व याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता तानिया सिंह ने कोर्ट को बताया कि बिना नियम के पालन करते हुए MB जयप्रकाश (MB Jaiprakash) को पद से हटा दिया गया एवं उनकी जगह नरेंद्र नाथ (Narendra Nath) को प्रिंसिपल इंचार्ज के पद पर लाया गया है, जो गलत है।

याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के पत्र के आलोक में एमबी जयप्रकाश को प्रिंसिपल इंचार्ज के पद से हटाया गया, जो Supreme Court के जजमेंट के खिलाफ है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील सुनने के बाद MB जयप्रकाश को पद से हटाए जाने के आदेश पर रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई फरवरी 2024 में निर्धारित की है।