RANCHI : बिना लाइसेंस रांची की सड़कों पर फूड वैन लगाए तो खैर नहीं, जानिए क्या होगा…

ऐसा करते हुए दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माना राशि बढ़ जाएगी, तीसरी बार ऐसा करते हुए पकड़ाने पर सामान जब्त कर लिया जाएगा

News Aroma Media
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रांची: राजधानी रांची की सड़कों पर जगह-जगह फूड वैन और ठेले (Food Vans and Carts) धड़ल्ले से लगे रहते हैं। रांची नगर निगम ने इसे लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए Food Vans  लगाने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है।

मतलब साफ है कि नगर निगम की इजाजत के बिना फूड वैन (Food Van) का संचालन नहीं किया जा सकता है। बिना लाइसेंस के अगर कोई पहली बार पकड़ा जाता है तो उस पर ₹10000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

ऐसा करते हुए दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माना राशि बढ़ जाएगी। तीसरी बार ऐसा करते हुए पकड़ाने पर सामान जब्त कर लिया जाएगा। यह आश्चर्यजनक है कि अब तक दर्जन भर लोगों ने ही License के लिए आवेदन दिया है। बता दें कि 6 सालों में नगर निगम (Municipal council) ने फूड वैन संचालकों से 6 लाख 70 हजार रुपए के रूप में वसूले हैं।

RANCHI : बिना लाइसेंस रांची की सड़कों पर फूड वैन लगाए तो खैर नहीं, जानिए क्या होगा…-RANCHI: If food vans are installed on the streets of Ranchi without license, then it is not good, know what will happen…

1 साल के लिए वैलिड होगा लाइसेंस, लगेंगे ₹5000

नगर निगम ने यह नियम बनाया है कि दिया गया फूड लाइसेंस (Food License) 1 साल के लिए Valid होगा। इसके लिए ₹5000 चुकाने होंगे।

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इसके अतिरिक्त हर महीने ₹5000 भाड़ा के रूप में देना होगा। सालाना ₹10800 का GST भी लगेगा। तय जगह पर ही Food Van  लगाकर कारोबार करना होगा।

किस साल कितना लगा फाइन

साल – फाइन – फूड वेंडर की संख्या

2017 70,000 7

2018 2 लाख 20

2019 1.30 लाख 10

2020 20 हजार 2

2021 30000 3

2022 1.40 लाख 14

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