रांची : एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) के स्पेशल कोर्ट ने साहिबगंज जिले में अवैध खनन (Illegal Mining) से अकूत संपति अर्जित करने के आरोपी पंकज मिश्रा (Pankaj Mishra) की जमानत याचिका को गुरुवार को खारिज कर दी।
पहले भी कोर्ट से मांगी थी बेल
बता दें कि इससे पहले भी पंकज मिश्रा ने इसी मामले में रांची ED कोर्ट से बेल मांगी थी, पर अर्जी खारिज हो गई थी। इसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली थी। पंकज मिश्रा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं।
गत साल जुलाई में ED ने किया था अरेस्ट
पंकज मिश्रा को ED ने पिछले साल जुलाई में अरेस्ट किया था। जांच के दौरान ED पंकज मिश्रा, दाहू यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में जमा 11.88 करोड़ रुपये भी जब्त कर चुकी है।
ED ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा में 19 स्थानों पर तलाशी ली थी। ED ने साइट से अवैध रूप से संचालित पांच स्टोन क्रशर, पांच अवैध बंदूकें और कारतूस (Illegal Guns and Cartridges) भी सीज किए थे।