रांची: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि भारत सरकार के ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे 2019 के अनुसार झारखंड में 13 से 15 वर्ष के आयु वर्ग में 5.1 प्रतिशत छात्र-छात्रा (सात प्रतिशत लड़के एवं 3.3 प्रतिशत लड़कियां) किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं।
बन्ना गुप्ता सोमवार को नामकुम के आईपीएच सभागार में वैश्विक युवा तंबाकू सर्वेक्षण (जीवाईटीएस) के झारखंड राज्य के आंकड़ों का विमोचन कार्यक्रम में बोल रहे थे।
यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड अंतर्गत राज्य तंबाकू नियंत्रण कोषांग एवं सीड्स के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया था।
उन्होंने कहा कि तंबाकू सेवन देश की सबसे तेजी से बढ़ती समस्या है। प्रतिवर्ष भारत में 13 लाख से ज्यादा लोगों की मौत तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारियों से होती है।
तंबाकू से होने वाली बीमारियों और मौतों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जन जागरुकता लाकर रोका जा सकता है।
लगभग 90 प्रतिशत मुंह का कैंसर तंबाकू सेवन करने वाले व्यक्तियों से होता है। भारत में कैंसर से मरने वाले 100 रोगियों में से 40 रोगी तंबाकू सेवन के कारण मरते हैं।
उन्होंने कहा कि तंबाकू नियंत्रण कानून, सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पाद ( विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, भंडारण और वितरण का विनियमन) अधिनियम (कोटपा-2003) को लागू करने का मुख्य उद्देश्य कम उम्र के युवाओं एवं छात्र छात्राओं को तंबाकू उत्पाद की पहुंच से रोकना है।
इनको तंबाकू के हानिकारक लत से रोकना और इसके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाना है।
कोटपा 2003 के प्रावधानों को लागू करने का मुख्य उद्देश्य कम उम्र के युवाओं एवं छात्र छात्राओं को तंबाकू उत्पाद की पहुंच से रोकना है। इसके लिए कोटपा का शत-प्रतिशत अनुपालन किया जाना चाहिए।
उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को झारखंड विधानसभा में कोटपा संशोधन बिल 2021 के तर्ज पर केंद्रीय कोटपा कानून में संशोधन करने का अनुरोध किया।
उन्होंने कहा कि जेजे एक्ट के प्रावधानों को लागू करते हुए बच्चों एवं वयस्कों को तंबाकू उत्पाद बेचने आया उनके द्वारा दिखाए जाने पर एक लाख का जुर्माना तथा कैद की सजा दी जाएगी ताकि आने वाली पीढ़ी तंबाकू के दुष्परिणामों से सके।
इस अवसर पर एनएचएम के अपर अभियान निदेशक विद्यानंद शर्मा, दीपक मिश्रा, अमित यादव, रणजीत सिंह आदि मौजूद थे।