रांची : झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र के पांचवें दिन बुधवार को सदन में कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, 2021 पास किया गया।
माले विधायक विनोद सिंह ने इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजे जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में विधेयक बनते हैं और तीन साल तक उसकी नियमावली नहीं बनती है।
पिछले पांच साल में कई विधेयक पास हुए, जिनकी अब तक नियमावली नहीं बन पायी है।
इस पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर ने कहा कि झारखंड बनने के बाद से अब तक एक बार भी कोर्ट फीस नहीं बढ़ी है। इसलिए इस विधेयक को स्वीकृत किया जाये।