COVID-19 : ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर झारखंड सरकार ने जारी किये ये निर्देश

News Aroma Media
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रांची: कोरोना वायरस के नये वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर झारखंड सरकार अलर्ट मोड पर है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर झारखंड के सभी जिलों के डीसी को 26 बिंदुओं पर निर्देश जारी किया है।

इसमें उन्हें विदेश से आनेवाले यात्रियों पर खास नजर रखने का निर्देश दिया गया है।

जारी निर्देश में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा गया है कि कोरोनारोधी टीका के दोनों डोज लेने के बावजूद हवाई यात्रा करने पर 72 घंटे पहले की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी है।

विदेश से आनेवाले हर यात्री को झारखंड आने पर आठवें दिन आरटीपीसीआर जांच करवानी होगी। वहीं, उन्हें सरकारी व्यवस्था या होम आइसोलेशन में रहना होगा।

साथ ही, रांची एयरपोर्ट पर आने के बाद उन्हें यह शपथपत्र भी देना होगा कि उनसे किसी को कोरोना का संक्रमण होने का खतरा नहीं है।

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निर्देश में कहा गया है कि विदेश से आनेवाले हर यात्री को सरकार की एयर सुविधा पोर्टल पर अपनी जानकारी और स्वास्थ्य का अपडेट अपलोड करना होगा। कोरोना पॉजिटिव होने और लक्षण आने की सूचना देनी होगी।

साथ ही उन्हें अपने आपको क्वारेंटीन करना होगा। ऐसे सभी यात्रियों को जिला प्रशासन की निगरानी में रहना होगा।

निर्देश में कहा गया है कि राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर को जिम्मेदारी निभानी होगी। साथ ही, कोरोना को लेकर पहले की सभी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा।

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