रांची: झारखंड हाई कोर्ट में असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति को चुनौती देनेवाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई जस्टिस एसएन पाठक की अदालत में हुई।
इस दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की बात सुनी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 16 दिसंबर निर्धारित की है।
मामले की सुनवाई में जेपीएससी को भी एक पक्ष बनाया गया है। इसके पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने जेपीएससी से जवाब दाखिल करने को कहा था।
अदालत ने कहा था कि विज्ञापन में दी गयी शर्त के बावजूद अभ्यर्थियों को कैसे छूट दी गयी। असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति के लिए साल 2020 में नियुक्ति विज्ञापन जारी किया गया था।
नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने पर सरकार को नियुक्ति के लिए अनुशंसा भेज दी गयी है। नियुक्ति के परिणाम को याचिकाकर्ता विवेक कुमार और पायल कुमारी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि यह परिणाम गलत है।