रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने वनरक्षी नियुक्ति परीक्षा में गलत मॉडल उत्तर का दावा करनेवाली याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया है।
जानकारी के अनुसार इस दौरान कोर्ट को बताया गया कि जेएसएससी की ओर से वर्ष 2014 में फॉरेस्ट गार्ड की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया, जिसमें जारी मॉडल उत्तर गलत थे।
इसलिए परीक्षा परिणाम रद्द कर दोबारा परिणाम जारी किया जाये। इस दौरान जेएसएससी की ओर से जानकारी दी गयी कि एक्सपर्ट कमेटी की समीक्षा के बाद मॉडल उत्तर जारी किया जाता है।
इसी आधार पर परिणाम जारी किया गया। वहीं दूसरी ओर जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने कोर्ट में पक्ष रखा।
मामले में आयोग ने 2018 में नियुक्ति कर ली गयी। इस आधार पर कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।