रांची: गैर अनुसूचित जिलों में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति के अवमानना याचिका मामले पर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को चार सप्ताह में इनकी नियुक्ति की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है।
मामले की सुनवाई जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में हुई। इस संबंध में कविता शर्मा सहित अन्य लोगों की ओर से याचिका दाखिल की गयी है।
सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि छह अक्टूबर को राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें इतिहास और नागरिक शास्त्र के शिक्षकों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन अगस्त 2019 में नियुक्ति की अनुशंसा के बाद अभी तक संस्कृत के शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गयी है।
इस पर राज्य सरकार की ओर से समय की मांग करते हुए जल्द निर्णय लेने की बात कही गयी। इसके बाद अदालत ने सरकार को निर्णय की जानकारी शपथपत्र के माध्यम से देने का निर्देश दिया है।