रांची: झारखंड हाईकोर्ट में माध्यमिक शिक्षा निदेशक के अवमानना नोटिस मामले में 13 जनवरी को सुनवाई होगी।
इसके पहले हाइकोर्ट ने दिसंबर में सुनवाई की तारीख दी थी लेकिन सुनवाई नहीं हो पायी। इस मामले में अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से हाइकोर्ट में जवाब दाखिल किया जायेगा।
हाइकोर्ट में याचिका माध्यमिक शिक्षक संघ ने दायर की थी। संघ ने याचिका में बताया है कि राज्य के शिक्षकों को बढ़े हुए वेतनमान का लाभ नहीं मिला है।
कई ऐसे शिक्षक हैं जो रिटायर भी हो गये हैं। शिक्षा विभाग ने साल 1993 से ही शिक्षकों को बढ़े हुए वेतनमान का लाभ नहीं दिया।
नियमानुसार 12 साल में प्रवरण वेतनमान और 24 साल की सेवा के बाद वरीय वेतनमान में बढ़ोत्तरी की जाती है लेकिन शिक्षकों को अभी तक इसका कोई लाभ नहीं मिला है।
इस मामले में साल 2015 में ही हाइकोर्ट ने सभी तरह का लाभ देने का निर्देश राज्य सरकार को दिया था लेकिन सरकार की ओर से कुछ भी नहीं किया गया। इस पर उनकी ओर से अदालत में अवमानना याचिका दाखिल की गयी।