रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सिपाही नियुक्ति नियमावली-2014 (Constable Recruitment Rules-2014) को चुनौती देने वाली याचिका पर अगली सुनवाई 16 अगस्त को निर्धारित की है।
कोर्ट ने इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक लंबित केस की सुनवाई को देखते हुए यह आदेश दिया।
याचिका में कहा गया…
इस मामले में सुनील टूडू सहित 60 याचिकाएं अदालत में दाखिल की गई हैं। झारखंड स्टाफ सलेक्शन कमीशन की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल, प्रिंस कुमार एवं राकेश रंजन ने पैरवी की।
याचिका में कहा गया है कि झारखंड सरकार की ओर से बनाई गई नियुक्ति नियमावली पुलिस मैनुअल के विपरीत है। नई नियमावली में लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स (Qualifying Marks) की शर्त लगाना भी गलत है।
ऐसे में उक्त नियमावली को रद्द कर देना चाहिए। हालांकि, इस मामले में अदालत ने पूर्व में ही कहा है कि अदालत के अंतिम आदेश से नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होगी।
सभी सिपाहियों को पक्ष रखने के लिए अदालत ने मौका दिया
वर्ष 2015 में सभी जिलों में सिपाही और जैप के जवानों की नियुक्ति (Appointment of Constable and JAP Jawans) के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। वर्ष 2018 में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
पूर्व के आदेश के तहत इस मामले में नियुक्ति हुए सभी सिपाहियों को पक्ष रखने के लिए अदालत ने मौका दिया था। इसके लिए सार्वजनिक नोटिस (Public Notice) भी जारी किया गया था, जिसके बाद से करीब सात हजार सिपाही इस मामले में प्रतिवादी बने हैं।