Women security forces should be deployed: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में राज्य के अलग-अलग जिलों में महिलाओं और स्कूली बच्चों समेत नाबालिग लड़कियों के साथ बढ़ते अपराध पर रोक के लिए दायर जनहित याचिका पर गुरुवार काे सुनवाई हुई।
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस दीपक रौशन की खंडपीठ में आज सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि प्रमुख जगहों पर CCTV कैमरा से मॉनिटरिंग की जाए।
सभी जगहों पर स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त किया जाए
महिलाओं की आपातकाल में मदद के लिए Helpline number का स्थानीय TV चैनल और अखबारों में विज्ञापन के जरिए प्रचार प्रसार किया जाए और सभी जगहों पर स्ट्रीट लाइट (Street lights) को दुरुस्त किया जाए।
वहीं अदालत ने Durga Puja को लेकर सरकार को पूजा पंडाल के आसपास अतिरिक्त महिला सुरक्षा बल की नियुक्ति करने और पिंक बसों के संचालन के समय को विस्तार देने का निर्देश दिया है। अब इस जनहित याचिका पर हाई कोर्ट 18 नवंबर को सुनवाई करेगा।
हाई कोर्ट की महिला अधिवक्ता भारती कौशल ने इस संबंध में जनहित याचिका दायर की है। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता गौरव कुमार ने इस मामले में पक्ष रखा।