झारखंड : हत्याकांड मामले में दोषी अदालत ने सुनाई उम्रकैद और आर्थिक दंड की सजा

News Aroma Media
1 Min Read

रांची: प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश संजय कुमार चंधरियावी की अदालत ने गुरुवार को हत्या के मामले में घाघरा के गम्हरिया निवासी बरतु उरांव को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

बताया जाता है कि मामला 16 नवंबर, 2015 शाम की है। चरवा उरांव शौच के लिए घर से बाहर निकला था। इसी दौरान बरतु उरांव ने लाठी से उसके सिर पर मार दिया।

इससे चरवा उरांव बेहोश हो गया। उसे तत्काल सदर अस्पताल लोहरदगा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने रिम्स रेफर कर दिया। रिम्स में इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई।

मृतक के पुत्र सुरेंद्र उरांव के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपित बरतु उरांव और मृतक चरवा उरांव के बीच कुछ दिन पूर्व जमीन को लेकर विवाद हुआ था।

Share This Article