रांची: मांडर विधायक बंधु तिर्की ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से निर्गत पत्रांक 1443, 23 अगस्त 2021 को निरस्त करने की मांग की है।
उन्होंने बुधवार को कहा कि इसमें अल्पसंख्यक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अनुमोदन के बाद ही योगदान दे सकते हैं जैसी बातें उल्लेखित है।
तिर्की ने कहा कि निदेशालय द्वारा निर्गत पत्र में निदेशक माध्यमिक शिक्षा के द्वारा अधिनियम 1981 की धारा 18 उपधारा तीन (ख) अधिसूचना संख्या 165, 16 जनवरी 2008 अधिसूचना संख्या 1173, 30 अप्रैल 2008, विभागीय संकल्प संख्या 2847, 20 अक्टूबर 2012 एवं विभागीय पत्रांक 3071, 17 नवम्बर 2012 की व्याख्या अपनी सुविधा अनुसार की गई है जो उक्त परिपत्रों के विपरीत है।
तिर्की ने निदेशालय द्वारा निर्गत पत्र का घोर विरोध करते हुए कहा कि यह कृत्य गैर सरकारी अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय शिक्षा कर्मी के विरुद्ध है।
इस आदेश को निरस्त करने के लिए शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो से बात करेंगे।
जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री को भी इस मामले पर पहल करने के संबंध में अवगत कराया जाएगा।