Jharkhand Police gets severe rebuke from Supreme Court: झारखंड पुलिस (Jharkhand Police) को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है।
कोर्ट ने एक मामले में पुलिस के तीन अधिकारियों को दर्ज प्राथमिकी में अंतरिम आदेश के बाद भी आरोप पत्र दाखिल नहीं करने को गंभीरता से लिया है।
IO तारकेश्वर प्रसाद केसरी को अवमानना नोटिस जारी
कोर्ट ने रांची सिटी के तत्कालीन DSP Deepak Kumar, लोअर बाजार थाना के एसएचओ दयानंद कुमार और मामले के IO तारकेश्वर प्रसाद केसरी को अवमानना नोटिस जारी किया है। इसका जवाब चार नवंबर को दिया जाना है।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि यह नोटिस रांची के SP के माध्यम से दिया जाए और तीनों अधिकारी निर्धारित तिथि पर व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट में पेश हों।
जस्टिस अभय ओक व जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ Jharkhand High Court के उस फैसले को चुनौती देनेवाली LLP पर विचार कर रही थी, जिसमें IPS अधिकारी की पत्नी (अब दिवंगत) द्वारा अपने मकान मालिक के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने से इनकार किया गया था। जस्टिस ओक ने कहा कि यह इस कोर्ट की घोर अवमानना का मामला है।