रांची: सांसद, मेयर सहित 28 लोगों के खिलाफ वारंट जारी करने का आवेदन लेकर पुलिस कोर्ट पहुंची थी, लेकिन कोर्ट ने आवेदन को स्वीकार नहीं किया।
धुर्वा थाना की पुलिस ने बुधवार को सांसद संजय सेठ, मेयर आशा लकड़ा सहित 28 लोगों के खिलाफ वारंट के लिए सीजेएम विनय कुमार लाल की अदालत में आवेदन दिया था।
सीजेएम ने आवेदन में कुछ त्रुटि पायी है, जिसके कारण अब अदालत ने आवेदन को वापस कर दिया है। अदालत ने यह भी कहा है कि आवेदन एमपी, एमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में दिया जाना चाहिए था,
लेकिन मामले के आईओ ने सीजेएम की अदालत में आवेदन दिया था। धुर्वा थाना की पुलिस वारंट के लिए दिये गये आवेदन की सारी त्रुटि दूर कर फिर से आवेदन करेगी।
उल्लेखनीय है कि सभी पर आठ सितंबर को भाजपा के विधानसभा मार्च में प्रशासनिक कार्यों में बाधा पहुंचाने और पुलिस हवलदार का हथियार छीनने का प्रयास सहित अन्य आरोप है।
मामले में धुर्वा थाना की पुलिस ने रांची के सिविल कोर्ट में सांसद और मेयर सहित अन्य की गिरफ्तारी को लेकर बुधवार को आवेदन दिया था।
मामले में सदर अंचल के अंचलाधिकारी अमित भगत ने आईपीसी के सेक्शन 147, 148, 341, 323, 353, 332, 427, 188, 269, 270 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धाराओं के तहत घटना को लेकर धुर्वा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। इसमें 28 लोगों को नामजद और 1500 से 2000 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था।