रांची : रांची में अब पॉलिथीन रखनेवालों की खैर नहीं है। पॉलिथीन रखनेवालों पर अब नगर निगम कार्रवाई करेगा।
पॉलिथीन इस्तेमाल को लेकर निगम सख्त हो गया है। इस संबंध में नगर निगम ने कहा है कि अगर किन्हीं के पास पॉलिथीन का स्टॉक है, तो वह सरेंडर कर दें, नहीं तो निगम कार्रवाई करेगा।
इसे लेकर निगम के अधिकारियों ने फरमान जारी किया है, जिसके तहत कहीं भी 75 माइक्रोन से कम का पॉलिथीन पाये जाने पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई की जायेगी।
आदेश में यह भी कहा गया है कि जिनके पास भी पॉलिथीन का स्टॉक बचा है, वे रांची नगर निगम ऑफिस में सरेंडर कर दें, ताकि राजधानी को प्लास्टिक मुक्त बनाया जा सकेगा।
नगर निगम की ओर से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि प्लास्टिक कैरीबैग के प्रोडक्शन से लेकर इंपोर्ट, स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूशन, बिक्री और इस्तेमाल करने पर रोक है।
ऐसी स्थिति में कोई भी इसका उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उस पर म्यूनिसिपल एक्ट के तहत एक्शन लिया जायेगा। इसलिए इसके विकल्प के रूप में कागज, जूट और कपड़े के बने बैग यूज करने को कहा है।
वहीं दूसरी ओर, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए रांची नगर निगम ने हेल्पलाइन नंबर 9431104429, 0651-2200011 जारी किया है। किसी भी तरह की परेशानी होने पर कंट्रोल रूम में इसका समाधान किया जायेगा। लोगों को सही जानकारी भी दी जायेगी।