रांची: रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत लाभुकों के चयन के लिये जिला स्तरीय समिति की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की।
बुधवार को समाहरणालय में हुई बैठक में सिविल सर्जन की ओर से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत चिकित्सा अनुदान के लिये पूर्व से अनुशंसित लाभुकों की सूची पर समिति की ओर से विचार विमर्श किया गया।
विचार विमर्श के बाद समिति की ओर से कुल 119 लाभुकों को योजना के तहत चिकित्सा अनुदान के लिये स्वीकृति प्रदान की।
उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा एसटी, एससी एवं ओबीसी वर्ग के लिये संचालित चिकित्सा सहायता योजना के क्रियान्वयन में संशोधन, अनुदान राशि की अधिसीमा, भुगतान की प्रक्रिया एवं चिकित्सा सहायता योजना का नाम परिवर्तित करते हुए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना किया गया है।
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत एसटी एससी ओबीसी वर्ग के राशनकार्ड धारी अनुदान राशि का लाभ प्राप्त करने के लिये योग्य होंगे।
आवेदन के साथ आवेदक को राशन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। योजना अंतर्गत अनुदान राशि का लाभ लेने के लिये अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के आवेदक को ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति आवेदन के साथ समर्पित करना भी अनिवार्य होगा।
आवेदक को अनुदान राशि प्राप्त करने के लिये बीमारी से संबंधित प्रमाण पत्र भी आवेदन के साथ समर्पित करना होगा, साथ ही आधार कार्ड और बैंक खाता की छाया प्रति भी संलग्न करना जरुरी है।
आवेदक अपना आवेदन प्रखंड कार्यालय अथवा जिला कल्याण पदाधिकारी अथवा परियोजना निदेशक आईटीडीए के कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं।