रांची: साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की मौत मामले में रांची के एसटी-एसी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनीष रंजन ने बुधवार को एक फैसला सुनाया है।
उन्होंने रांची के एससी-एसटी थाना को पंकज मिश्रा, डीएसपी पीके मिश्रा, थाना प्रभारी एससी-एसटी थाना रांची और रांची सिटी एसपी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
अपने आदेश में न्यायधीश ने कहा है कि सीआरपीसी 156 (3) के तहत एफआइआर दर्ज की जाये। यह आदेश रूपा तिर्की मौत के मामले में जो ऑडियो वायरल हुआ था। उसी वजह से कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
अदालत ने यह फैसला रूपा तिर्की की मां पद्मावती के कंप्लेंट केस पर सुनवाई करते हुए दिया है।
मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि इस मामले में रांची सिविल कोर्ट ने एससीएसटी थाने को पंकज मिश्रा, डीएसपी प्रमोद मिश्रा, एससी एसटी थाना के थाना प्रभारी और रांची सिटी एसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि यह आदेश रूपा तिर्की मौत के मामले में जो ऑडियो वायरल हुआ उसमें रूपा तिर्की के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है उस मामले में संज्ञान लेते हुए दिया गया है।
उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत रूपा तिर्की की मां ने विभिन्न जगहों पर की थी। जिसे अनसुना कर दिया गया था। जिसके बाद रूपा तिर्की की मां ने अधिवक्ता के माध्यम से सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
उल्लेखनीय है कि साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत के बाद दो ऑडियो वायरल हुए थे। पहला ऑडियो रूपा तिर्की और उसके बॉयफ्रेंड शिव कुमार कनौजिया का था।
जबकि दूसरा ऑडियो डीएसपी पीके मिश्रा और एक शख्स का था। जिसमें डीएसपी पीके मिश्रा रूपा तिर्की को गाली-गलौज देते हुए साफ सुने जा सकते थे।
कोर्ट ने एसटी-एससी थाना प्रभारी रांची और रांची सिटी एसपी पर मामले को नहीं दर्ज करने की वजह से एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि रूपा तिर्की तीन मई 2021 अपने सरकारी आवास में फंदे से झूलते हुए मिली थी। जिसके बाद काफी हंगामा हुआ और झारखंड हाई कोर्ट ने सीबीआइ को मामले की जांच करने का जिम्मा सौंपा है।
पंकज मिश्रा साहिबगंज जिला के बरहेट विधायक हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं।