रांची: खनन विभाग राज्य के सभी 24 जिले में बालू की सर्वे रिपोर्ट तैयार करायेगा। भारत सरकार की ओर से निर्धारित पॉलिसी के तहत ऐसा कराना हर वर्ष जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी का भी इस संबंध में जरूरी निर्देश है। सोमवार को खनन विभाग (झारखंड) के अनुसार अलग-अलग जिलों में नदियों के आसपास हुए निर्माण और अन्य कार्यों तथा उसके चलते बालू खनन की संभावनाओं पर पड़े असर का आकलन समय-समय पर जरूरी होता है।
इसे देखते हुए बालू के अलावा अन्य माइनर मिनरल्स के लिए भी यह रिपोर्ट बनेगी। रिपोर्ट के लिए एजेंसियों की मदद ली जायेगी।
जिन एजेंसियों को रिपोर्ट तैयार करने का मौका मिलेगा, उन्हें पहले खनन और भू-तत्व विभाग के पास इन्पैनल्ड होना होगा। इसके अलावा एजेंसियों या बिडर्स के पास एमएसएमई सर्टिफिकेट का भी होना जरूरी माना जायेगा।
खनन विभाग ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) जारी किया है। इसके अनुसार इच्छुक और योग्य बिडर्स 12 दिसंबर तक झारखंड सरकार की वेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डॉट झारखंड डॉट गवर्नमेंट डॉट इन पर जाकर टेंडर प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।
आवेदन करते समय बिड सिक्यूरिटी के तौर पर पांच लाख रुपये भी जमा करने होंगे।
ऑनलाइन पेमेंट के लिये वेबसाइट
डब्लू डब्लू डब्लू झारखंड मिनिरल्स डॉट गवर्नमेंट इन की मदद लेनी होगी। आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद हार्ड कॉपी हाथों हाथ या स्पीड पोस्ट के माध्यम से डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजी, इंजीनियर्स हॉस्टल, दूसरा तल्ला, गोलचक्कर के निकट, धुर्वा, रांची-834004, झारखंड के पते पर भेजना होगा।
अधिक जानकारी के लिये फोन नंबर 0651-3511681 पर संपर्क किया जा सकता है।
खनन विभाग के मुताबिक सर्व रिपोर्ट संबंधी काम चयनित एजेंसी या बिडर्स को एक साल के लिये मिलेगा। संतोषजनक कार्य किये जाने की स्थिति में उसे अगले चार सालों तक कार्य विस्तार मिल सकता है। कुल पांच सालों तक काम करने का मौका मिलेगा।